RTI जुर्माना न भरने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
हरियाणा में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत जुर्माना लगने के बावजूद राशि जमा न कराने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। RTI कार्यकर्ताओं का कहना है कि सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना करने वाले डिफॉल्टर जन सूचना अधिकारियों (PIO) से जुर्माना राशि की रिकवरी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
नियमों के अनुसार आयोग दोषी अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम ₹25,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। कई मामलों में वेतन से रिकवरी का प्रावधान भी मौजूद है।
RTI से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि आदेशों का पालन सख्ती से कराया जाए तो सूचना अधिकार कानून और अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बन सकता है।