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20 साल की लंबी लड़ाई के बाद गेस्ट टीचरों की बड़ी जीत, हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचरों को बड़ी राहत देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। करीब 20 वर्षों से सेवा दे रहे गेस्ट टीचरों के पक्ष में आए इस निर्णय के बाद अब उन्हें पक्का करने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वर्षों से रिक्त पदों पर पढ़ा रहे गेस्ट टीचर केवल “स्पेयर पार्ट” नहीं हैं, बल्कि उन्हें अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए।

बताया जा रहा है कि 2014 की नीति को हाईकोर्ट ने वैध माना है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट की मुहर लगने से हजारों गेस्ट टीचरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। फैसले के अनुसार लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को सेवा लाभ देने और दो महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

गेस्ट टीचरों का कहना है कि 20 साल तक “स्टॉप-गैप” कहकर उनका शोषण किया गया, लेकिन अब उन्हें न्याय मिला है। फैसले के बाद प्रदेशभर में खुशी का माहौल है और शिक्षक संगठनों ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है।

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