सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग की SIR अधिकारिता को मंजूरी दी
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही SIR (सिलेक्टिव इलेक्शन रजिस्ट्रेशन) की अधिकारिता को लेकर विभिन्न कर संगठनों द्वारा दायर आपत्तियों की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों और संविधान की व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था और SIR को जारी रखने की अनुमत दी थी।
आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने SIR को पूर्णतया संवैधानिक और उचित ठहराते हुए इसे लागू रखने को सही बताया। अदालत ने SIR पर चल रही सभी चर्चाओं को विराम देते हुए चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर पूरी अधिकारिता को मंजूरी प्रदान की। इस फैसले से SIR को लेकर चल रहे विवादों का अंत हो गया।