Belur PS को गौ-हत्या पर छूट न देने का आग्रह
Howrah: CPI(M) ने 23/05/2026 को Belur पुलिस स्टेशन को पत्र देकर ईद के अवसर पर गौ-हत्या की छूट मांगी। इसके जवाब में हिंदू एकता संघ ने भी Belur पुलिस स्टेशन को पत्र भेजकर कहा कि West Bengal Animal Slaughter Control Act, 1950 की धारा 4 के तहत गाय का वध पूरी तरह प्रतिबंधित है।
हिंदू एकता संघ ने सुप्रीम कोर्ट के Ashutosh Lahiri केस का हवाला देते हुए बताया कि गौ-क़ुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और क़ुर्बानी के लिए बकरा और भेड़ कानूनी रूप से उपलब्ध हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि कानून का सख्ती से पालन हो और धारा 12 के तहत गायों के लिए कोई अवैध छूट न दी जाए। Sanjay Singh और Howrah City Police ने भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया।