जामताड़ा जिले के नाला में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
झारखंड : नाला प्रखंड के नीचेपड़ा गांव में 25 मई 2026 को 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत डोर टू डोर विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का संचालन झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देशानुसार एवं जामताड़ा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण तथा सचिव पवन कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर में प्राधिकार के पीएलवी सह अधिकार मित्र जयंती दत्ता ने ग्रामीणों को आशा योजना, जागृति योजना और मोटर दुर्घटना दावा वाद से मिलने वाले मुआवजे के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जयंती दत्ता ने बाल विवाह के कानूनी अर्थ और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत इसे दंडनीय अपराध बताया। महिलाओं और किशोरियों को उनके विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया गया, जिसमें घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, मानव तस्करी, लैंगिक भेदभाव, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और संपत्ति के अधिकार शामिल थे। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी भी प्रदान की गई। शिविर में अधिकतर ग्रामीण महिलाएं और आशा दीदी भी उपस्थित रहीं।