जामताड़ा में 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
झारखंड: माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा के माननीय राधा कृष्ण तथा डालसा के सचिव पवन कुमार के मार्गदर्शन में 24 मई 2026 को नाला प्रखंड के चकनायपाड़ा गांव में 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान के तहत डोर-टू-डोर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में प्राधिकार के पीएलवी सह अधिकार मित्र अमित कुमार सिंह एवं जयंती दत्ता ने उपस्थित ग्रामीणों को आशा योजना, जागृति योजना तथा मोटर दुर्घटना दावा वाद से मिलने वाली मुआवजा राशि के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
शिविर में ग्रामीणों को बाल विवाह के दंडनीय अपराध होने की जानकारी दी गई जिसमें बाल विवाह का तात्पर्य लड़कियों का 18 वर्ष से कम और लड़कों का 21 वर्ष से कम उम्र में विवाह करने से है। महिलाओं एवं किशोरियों को उनके विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों जैसे घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, मानव तस्करी, लैंगिक भेदभाव, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और संपत्ति अधिकारों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता एवं अधिवक्ता उपलब्ध कराने की जानकारी भी साझा की गई।