ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि अगर माता-पिता आईएएस अधिकारी हैं तो उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए
ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि अगर माता-पिता आईएएस अधिकारी हैं तो उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की.
सवर्ण एकता जिंदाबाद
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