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तिल्दा-नेवरा में व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य किया गया

तिल्दा-नेवरा : नगर पालिका परिषद ने छत्तीसगढ़ व्यापार अनुज्ञप्ति नियम, 2025 के तहत सभी व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम दुकानदारों, ठेला-गुमटी संचालकों, सेवा प्रदाताओं, सैलून, वर्कशॉप, क्लिनिक और गोदाम जैसे सभी सेवा आधारित व्यवसायों पर लागू होगा। बिना वैध व्यापार अनुज्ञप्ति के कोई व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सकेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉ. अमिताभ शर्मा ने नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि नगर का सुव्यवस्थित विकास और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके। पार्षद रानी सौरभ जैन ने भी व्यापारियों से समय पर ट्रेड लाइसेंस बनवाने का आग्रह किया है ताकि भविष्य में किसी असुविधा या कार्रवाई से बचा जा सके। नगर पालिका कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया की पूरी जानकारी उपलब्ध है, और समय सीमा के बाद नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

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