लेकिन कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया है।
Breaking News है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है।
खबर क्या है?
राजस्थान हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम रद्द कर दिया
मुख्य बिंदु 1. कितने पद: 53,750 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हुई थी 2. कौन सा रिजल्ट रद्द: 16 जनवरी 2026 को जारी हुआ "प्री DV रिजल्ट" यानी Document Verification से पहले का रिजल्ट 3. सुनवाई किसने की: जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत में 4. याचिका किसकी: विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई हुई। पैरवी अधिवक्ता हरेंद्र नील ने की 5. किन वर्गों का रिजल्ट रद्द: एक्स-सर्विसमैन, विधवा, दिव्यांग कोटे सहित कई वर्गों का प्री रिजल्ट रद्द करने का आदेश कोर्ट ने रिजल्ट क्यों रद्द किया?
कोर्ट ने कहा:
"बिना किसी क्राइटेरिया के परिणाम जारी किया गया, अंकों की अनिवार्यता का भी नहीं रखा गया ध्यान"
मतलब भर्ती बोर्ड ने बिना तय नियमों के और बिना न्यूनतम अंकों की बाध्यता के रिजल्ट जारी कर दिया था।
अब आगे क्या होगा? 1. 53,750 अभ्यर्थियों पर असर: जिनका प्री DV में नाम आया था, उनका रिजल्ट अब मान्य नहीं है 2. नया रिजल्ट: भर्ती बोर्ड को अब कोर्ट के आदेश के अनुसार सही क्राइटेरिया और न्यूनतम अंकों के साथ दोबारा रिजल्ट जारी करना होगा 3. देरी संभव: पूरी प्रक्रिया में अब 2-3 महीने और लग सकते हैं
यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए झटका है , लेकिन कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया है।