राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव 31 जुलाई तक कराने का आदेश दिया
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि स्थानीय शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।
इस आदेश के तहत सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने और चुनाव की तैयारी को तेज करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने साफ किया कि चुनाव में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह फैसला स्थानीय प्रशासनिक तंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।