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उत्तर प्रदेश में जून 2026 तक मुफ्त राशन वितरण का आदेश जारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को जून 2026 माह का निःशुल्क राशन वितरण करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार चयनित जनपदों में गेहूं, चावल के साथ ज्वार, बाजरा एवं मक्का का वितरण 25 मई 2026 से 10 जून 2026 तक कराया जाएगा।
आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र में सभी जिलाधिकारियों, संभागीय खाद्य नियंत्रकों एवं जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि गरीब एवं जरूरतमंद लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ कम करने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है।
सरकार द्वारा जारी आवंटन के अनुसार लाखों मीट्रिक टन गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार एवं मक्का का वितरण किया जाएगा। राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
प्रदेशभर के राशन कार्डधारकों से निर्धारित तिथि के भीतर अपने उचित दर विक्रेता की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की अपील की गई है।