ग्राम पंचायत सचिवों की सेवा भर्ती हेतु मार्गदर्शिका।
#छत्तीसगढ में "पंचायत सचिव" की नवीन भर्ती में CPCT की कोई अनिवार्यता नही है,, जबकि #मध्यप्रदेश में सचिव भर्ती के लिए सीपीसीटी (CPCT) को अनिवार्य किया गया है। मुझे लगता है कि 14-15 बरस से सेवाएं दे रहे #ग्राम_रोजगार_सहायकों को नियमों में निश्चित रूप से छूट मिलनी चाहिए। और वैसे भी ग्राम रोजगार सहायक लगातार विगत कई वर्षों से पंचायत के कार्यकर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की उन्हें समस्या आ रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार को #ग्राम_पंचायत_सचिव_भर्ती में ग्राम रोजगार सहायकों को छूट देनी चाहिए और साथ ही सीपीसीटी जैसी अनिवार्यता को खत्म किया जाना चाहिए।
CM Madhya Pradesh
जीआरएस संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश Jansampark Madhya Pradesh पूनम राउत पुष्प