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राज्य शासन ने एमपीपीएससी परीक्षाओं के संचालन के लिए नवीन प्रारूप नियमों पर मांगे सुझाव

राज्य शासन ने एमपीपीएससी परीक्षाओं के संचालन के लिए नवीन प्रारूप नियमों पर मांगे सुझाव

इच्छुक नागरिक, संस्था या हितधारक 5 जून 2026 तक भेज सकते हैं सुझाव

राज्य शासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की भरती परीक्षाओं को संचालित करने के लिये नवीन प्रारूप नियमों को तैयार किया है और इन्हें लागू करने से पहले 5 जून 2026 तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव श्री अजय कटेसरिया ने बताया कि राज्य शासन द्वारा "मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम 2026" अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित नियमों के प्रारूप विभाग की वेबसाइट gad.mp.gov.in पर उपलब्ध है। प्रस्तावित नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था या हितधारक को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे 5 जून 2026 तक लिखित रूप में अपने सुझाव ई-मेल sogad1@mp.gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही सुझाव gad.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी विभाग को दिए जा सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाले सुझावों पर विचार नही किया जाएगा।

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