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सीतामऊ के 10 किसानों से नरवाई जलाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना

मंदसौर : मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग ने 1981 की धारा 19 (5) के तहत गेहूं और धान के अवशेष खेतों में जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस नियम के उल्लंघन पर, सीतामऊ क्षेत्र के 10 किसानों से नरवाई जलाने के कारण कुल 25 हजार रुपए का अर्थ दंड वसूला गया है। यह कार्रवाई माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार की गई है।

इन किसानों में ग्राम देवरिया विजय की पार्वती बाई और कीर्तिराज सिंह, ग्राम रुणीजा के दुर्गाशंकर और सत्तार, ग्राम बर्डिया की श्यामुबाई, ग्राम चापाखेड़ी के शासकीय भूमि बटाईदार समरत सिंह, ग्राम घसोई की कृष्णाकुंवर, ग्राम कराड़िया की बगतबाई, ग्राम गैलाना के सुरेश सिंह तथा ग्राम कुंडला के दशरथ, बगदीराम और गोपाल बटाईदार बालाराम शामिल हैं। प्रत्येक पर 2500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे फसल अवशेष जलाने के बजाय वैकल्पिक उपाय अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।

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