सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत: जाति-आधारित जनगणना के खिलाफ याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत: जाति-आधारित जनगणना के खिलाफ याचिका खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जारी जनगणना में जाति-आधारित गणना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पिछड़ी जातियों में लोगों की संख्या का पता होना जरूरी है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए या नहीं, यह सरकार का नीतिगत फैसला है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। CJI ने टिप्पणी की कि सरकार को यह जानना होगा कि पिछड़े वर्ग में कितने लोग हैं ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने जनगणना में जाति गणना को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जाति-आधारित आंकड़े जुटाने का रास्ता साफ हो गया है।