logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

औरंगाबाद में वेलफेयर कंपनी पर उपभोक्ता अदालत सख्त, आवेदक को पहली किस्त के 1.50 लाख का भुगतान।



परिपक्वता के बाद भी 2.70 लाख नहीं देने पर केस 190/25 दर्ज, समझौते के तहत दो किस्तों में होगा पूरा भुगतान।

औरंगाबाद, 19 मई 2026

औरंगाबाद उपभोक्ता अदालत ने वेलफेयर कंपनी की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। आवेदक मुरली प्रसाद सिंह को परिपक्वता राशि नहीं मिलने के मामले में आज पहली किस्त के रूप में 1 लाख 50 हजार रुपये जमा कराए गए।

*क्या है पूरा मामला:*
1. *जमा राशि:* आवेदक *मुरली प्रसाद सिंह* ने *विभिन्न तिथियों* में वेलफेयर कंपनी में *कुल 2 लाख 70 हजार रुपये* जमा किए थे।
2. *शिकायत:* *परिपक्वता के बाद भी कंपनी* ने राशि *वापस नहीं* की।
3. *केस दर्ज:* परेशान होकर आवेदक ने *उपभोक्ता अदालत* में *केस संख्या 190/25* दर्ज कराया।

*अदालत की कार्रवाई:*
*उपभोक्ता अदालत* ने मामले को *गंभीरता से लिया*। सुनवाई के बाद *समझौता* हुआ कि *कुल राशि का भुगतान दो किस्तों* में किया जाएगा।
*आज पहली किस्त* के रूप में *1.50 लाख रुपये* अदालत में जमा कराए गए। *शेष राशि* का भुगतान *दूसरी किस्त* में किया जाएगा।

*आवेदक को राहत:*
लंबे इंतजार के बाद *पहली किस्त मिलने* से *मुरली प्रसाद सिंह* को राहत मिली है। अदालत के *सख्त रुख* से अन्य उपभोक्ताओं को भी *न्याय की उम्मीद* जगी है।

0
19 views

Comment