औरंगाबाद उपभोक्ता अदालत ने वेलफेयर कंपनी को भुगतान का आदेश दिया
औरंगाबाद: उपभोक्ता अदालत ने वेलफेयर कंपनी की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए आवेदक मुरली प्रसाद सिंह को पहली किस्त के रूप में 1.50 लाख रुपये का भुगतान कराया। मुरली प्रसाद सिंह ने विभिन्न तिथियों पर कंपनी में कुल 2.70 लाख रुपये जमा किए थे, जो परिपक्वता के बाद भी कंपनी ने वापस नहीं किए थे।
आवेदक की शिकायत पर उपभोक्ता अदालत में केस संख्या 190/25 दर्ज किया गया। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए समझौता किया कि कुल राशि दो किस्तों में चुकाई जाएगी। पहली किस्त के भुगतान के बाद शेष राशि दूसरी किस्त में दी जाएगी। इस फैसले से मुरली प्रसाद सिंह को राहत मिली है और अदालत के सख्त रुख से अन्य उपभोक्ताओं को भी न्याय की उम्मीद जगी है।