राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव अवमानना याचिका सुनवाई 26 मई को
राजस्थान: राज्य में लंबे समय से लंबित पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई 26 मई तक टल गई है। यह मामला जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ के समक्ष था। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, गिरिराज सिंह देवड़ा और अन्य ने यह याचिका दायर की है। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से चुनाव टालने के प्रार्थना-पत्र पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, इसलिए अवमानना याचिका पर आगे की कार्रवाई उसी के बाद होगी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले की सुनवाई में राज्य चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने आयोग को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अदालत ने सवाल उठाया कि जब हाईकोर्ट ने समय पर चुनाव कराने के आदेश दिए थे, तो आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय सीमा के बाहर क्यों जारी किया, जिसे अदालत ने आदेशों की अवहेलना माना था।