मोरनी में पर्यटन को बड़ा बढ़ावा, अब कृषि भूमि पर खुल सकेंगे गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट
मोरनी : हरियाणा सरकार ने मोरनी क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पंचकूला-मोरनी शेड्यूल रोड और चंडी मंदिर-मोरनी (थापली मार्ग) के दोनों ओर कृषि क्षेत्र में गेस्ट हाउस, होम स्टे, ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति देने संबंधी नई नीति जारी की है।
नई नीति के अनुसार लंबे समय से चली आ रही गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट संचालकों की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि मोरनी क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें। नीति के तहत सड़क से 500 मीटर गहराई तक दोनों ओर भूमि पर निर्धारित शर्तों के अनुसार निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
नीति में होम स्टे और गेस्ट हाउस के लिए 200 से 1000 वर्गमीटर, ढाबों के लिए 500 से 1000 वर्गमीटर, रेस्टोरेंट के लिए 1001 से 2000 वर्गमीटर और होटल के लिए 2001 वर्गमीटर से 5 एकड़ तक भूमि सीमा तय की गई है। साथ ही पार्किंग, सेटबैक और भवन ऊंचाई के नियम भी निर्धारित किए गए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन स्थानों पर वन कानून या इको सेंसिटिव जोन लागू हैं, वहां संबंधित विभाग से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह नीति मोरनी क्षेत्र में पर्यटन निवेश को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
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