RBI नियमों के तहत थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट की सीमाएं तय
*बैंक/फाइनेंस कंपनी के थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट सड़क पर गाड़ी नहीं रोक सकते।*
RBI के नियम के मुताबिक:
- एजेंट सिर्फ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
- वो गाड़ी जब्त नहीं कर सकते, सिर्फ नोटिस दे सकते हैं। जब्ती का अधिकार कोर्ट/पुलिस के ऑर्डर से ही मिलता है।
- धमकी देना, गाली देना, जबरदस्ती गाड़ी ले जाना - ये सब IPC के तहत क्राइम है।
*अगर कोई ऐसा करे:*
1. *गाड़ी मत रोको* अगर जगह सुनसान है। भीड़/पेट्रोल पंप/पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ो।
2. *तुरंत 112 डायल करो*। पुलिस को बताओ कि कुछ लोग खुद को रिकवरी एजेंट बताकर जबरदस्ती गाड़ी रोक रहे हैं।
3. *वीडियो बना लो* अगर सुरक्षित हो। ये सबूत काम आएगा।
4. *शिकायत दर्ज कराओ*। ऐसे लोगों पर धारा 383/384 IPC - जबरन वसूली और धारा 506 IPC - आपराधिक धमकी के तहत मुकदमा दर्ज होता है।
असली बैंक वाले कभी सड़क पर रोककर कैश नहीं माँगते। सारा पेमेंट बैंक अकाउंट/ऑफिशियल ऐप से ही होता है।