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मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी - जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा

15 जून से 14 जुलाई तक होगा हाउस टू हाउस वैरिफिकेशन का कार्य

22 सितंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

मतदाताओं से ओटीपी या लिंक साझा करने की कोई मांग नहीं होगी- सतपाल शर्मा

पंचकूला, 15 मई : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2026 को अहर्ता तिथि मानकर हरियाणा में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ द्वारा 15 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 तक हाउस टू हाउस वैरिफिकेशन का कार्य किया जाना है तथा प्रारम्भिक प्रकाशन 21 जुलाई 2026 को सभी प्रकाशन स्थलों व मतदान केंद्रों पर निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों के माध्यम से करवाया जाना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस दौरान दावे और आपत्तियां 21 जुलाई 2026 से 20 अगस्त 2026 तक संबंधित मतदान केंद्रो पर बीएलओ/कार्यालय निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी पंचकूला में जमा करवा सकते है।

उपायुक्त ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एसआईआर की पात्रता तिथि 1 जुलाई 2026 है। 5 जून 2026 से 14 जून 2026 तक तैयारी, प्रशिक्षण और मुद्रण किया जाएगा। बीएलओज द्वारा 15 जून से 14 जुलाई तक हाउस टू हाउस विजिट की जाएगी। वहीं 14 जुलाई 2026 तक मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई 2026 को होगा। दावे और आपतियां 21 जुलाई से 20 अगस्त तक प्रस्तुत की जा सकती है। दावें और आपत्तियों का निपटारा 21 जुलाई 2026 से 18 सितंबर 2026 तक किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर को 2026 को होगा।

श्री सतपाल शर्मा ने जिला की दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे उक्त विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ द्वारा किए जाने वाले हाउस टू हाउस कार्यों के दौरान पूरा सहयोग करें ताकि जिला की दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की तैयार की जाने वाली मतदाता सूची को त्रुटि रहित तैयार किया जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता से इस संबंध में विभाग द्वारा कोई भी ओटीपी या लिंक शेयर करने के लिए अनुरोध नहीं किया जाता है। विभाग द्वारा नियुक्त बीएलओ स्वयं ही नागरिकों से व्यक्तिगत संपर्क कर जानकारी प्राप्त करेंगे।

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