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*खुश खबरी* सुकून देने वाली ख़ुशखबरी

*खुश खबरी* सुकून देने वाली ख़ुशखबरी पेंशन की कम्यूटेशन राशि की वसूली अवधि में राहत सुप्रीम कोर्ट ने सिविल रिट याचिका संख्या 2490 एवं केस संख्या 8222/2024 में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए यह निर्देश दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की कम्यूटेशन राशि की वसूली अवधि अब 15 वर्षों के स्थान पर केवल 10 वर्ष और 8 माह (128 माह) ही होगी। यह फैसला वर्तमान में ब्याज दरों में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो पहले 15 वर्षों की वसूली अवधि का आधार थी। प्रमुख बिंदु: कम्यूटेड पेंशन क्या है: रिटायरमेंट के समय कर्मचारी एकमुश्त राशि पाने के लिए अपनी कुछ मासिक पेंशन को अग्रिम रूप से प्राप्त करता है, जिसे कम्यूटेशन कहते हैं। इसके कारण उसकी मासिक पेंशन कम हो जाती है। पहले क्या व्यवस्था थी: Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 के अनुसार, पूर्ण पेंशन 15 वर्षों बाद बहाल की जाती थी। अब क्यों बदला गया: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अब ब्याज दरें काफी घट चुकी हैं, जिससे पेंशनधारकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस वजह से अब 128 माह (10 वर्ष 8 माह) में ही पूरी राशि की वसूली हो जातीहै, अतः इसके बाद कटौती करना अन्यायपूर्ण है। इस निर्णय का प्रभाव: अब केंद्रीय कर्मचारियों की पूर्ण पेंशन पहले की अपेक्षा 4 साल 4 माह पहले बहाल होगी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। राज्य कर्मचारियों को भी लाभ: यह फैसला केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। यह ऐतिहासिक निर्णय उन लाखों पेंशनधारकों के लिए राहतभरा है, जिन्हें अब अपनी पूर्ण पेंशन शीघ्र बहाल होते देख सकेंगे।

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