हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के स्थानांतरण पर नया आदेश जारी किया
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों में लंबे समय से एक ही स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए नया स्थानांतरण आदेश जारी किया है। सरकार के निर्देशानुसार पांच वर्ष से अधिक समय से एक ही स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों का स्थानांतरण अनिवार्य होगा। केवल वे कर्मचारी अपने वर्तमान स्टेशन पर रह सकेंगे जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय बचा हो।
आदेश में यह भी कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों का ट्रांसफर 20 किलोमीटर के दायरे में किया जा सकता है, जिसे सामान्य ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कर्मचारियों को इस दौरान यात्रा और दैनिक भत्ता (TA/DA) का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले के बाद विभिन्न विभागों में चर्चा तेज हो गई है और माना जा रहा है कि सरकार प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्य प्रणाली सुधार के लिए सख्त कदम उठा रही है। सभी विभागों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।