मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में राशि जमा, राजस्व वसूली कार्रवाई पूर्ण न्यायालय के आदेश पर वाहन चालक एवं स्वामी ने जमा की लाखों रुपये की क्षतिपूर्ति राशि
ग्यारसपुर तहसीलदार श्री सौरभ वर्मा ने बताया है कि आर आर सी के दो प्रकरणों में कुल राशि 12 लाख 24 हजार 778 रुपए की वसूली की गई है।
ग्यारसपुर तहसीलदार श्री वर्मा द्वारा दोनों प्रकरणों की उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के तृतीय अतिरिक्त सदस्य द्वारा पारित आदेशों के पालन में लंबित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में राजस्व वसूली की कार्रवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से क्षतिपूर्ति राशि जमा कराई गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 1656/2010, श्रीमती अहिल्या सिंह विरुद्ध सुनील रघुवंशी एवं अन्य में न्यायालय द्वारा 11 लाख 05 हजार 450 रुपये की राशि मय वार्षिक ब्याज के अधिनिर्णीत की गई थी। इस प्रकरण में सुनील रघुवंशी पिता मोहन सिंह निवासी ग्राम अटारी खेड़ा एवं भगवान सिंह रघुवंशी पिता किशोर सिंह निवासी ग्राम मानौरा को उत्तरदायी ठहराया गया था।
इसके अतिरिक्त तेरहवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भोपाल के प्रकरण क्रमांक 1085/2015 एचडीएफसी एर्गो विरुद्ध श्रीमती अहिल्या सिंह एवं अन्य में भी बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु संबंधित वाहन स्वामी एवं चालक पर 5 लाख रुपये से अधिक की राशि मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के आरोपित की गई।
उक्त आदेशों के तारतम्य में तहसीलदार ग्यारसपुर एवं गुलाबगंज न्यायालय द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (RRC) जारी कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस तामील कराए गए। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद सुनील रघुवंशी द्वारा 6 लाख 12 हजार 389 रुपये तथा भगवान सिंह रघुवंशी द्वारा भी 6 लाख 12 हजार 389 रुपये की राशि माननीय न्यायालय में जमा कराई गई। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई को लंबित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के प्रभावी निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि न्यायालयीन आदेशों के पालन में राजस्व वसूली की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।