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संत रविदास स्वरोजगार एवं डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजनाओं में बेरोजगार युवक -युवतियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

संत रविदास स्वरोजगार एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजनाओं में बेरोजगार युवक-युवतियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित मुरैना द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना संचालित की जा रही हैं। पात्र शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों से इन योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित मुरैना के कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजनान्तर्गत सेवा एवं खुदरा व्यवसाय इकाइयों हेतु 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक तथा उद्योग इकाइयों हेतु 1 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति एवं वितरण उपरांत ऋण राशि पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा देय होगा।

योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले मुरैना जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों से आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदक के पास आधार कार्ड, अनुसूचित जाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र तथा मुरैना जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक न्यूनतम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए तथा आवेदन दिनांक को उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। उद्योग इकाई अथवा सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के स्वरोजगार की स्थापना हेतु कार्य योजना सहित आवेदन करने पर बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

इसी प्रकार डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को सेवा, खुदरा एवं उद्योग इकाइयों हेतु 10 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति उपरांत ऋण राशि पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा प्रदान किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले मुरैना जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक के पास आधार कार्ड, अनुसूचित जाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र एवं मुरैना जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आवेदन दिनांक को आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उद्योग इकाई एवं सेवा अथवा खुदरा व्यवसाय स्थापित करने हेतु कार्य योजना सहित आवेदन करने पर बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

पात्रता रखने वाले शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ शासन द्वारा संचालित योजनाओं हेतु समस्त एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एबी रोड स्थित नवीन कलेक्टर कार्यालय के समीप, पुराने जनसंपर्क कार्यालय परिसर में संचालित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित मुरैना कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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