दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन अश्लील और पोर्न ऐप्स पर Google-Apple को सख्त निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्ले-स्टोर और ऐप स्टोर पर मौजूद अश्लील एवं पोर्नोग्राफिक सामग्री फैलाने वाले मोबाइल ऐप्स को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने और जैसी इंटरमीडियरी कंपनियों को ऐसे ऐप्स के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की पीठ ने जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते।
कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां और निर्देश:
ऐप अपलोड होने से पहले ही निगरानी और ड्यू डिलिजेंस जरूरी
IT Rules 2021 का सख्ती से पालन करने के निर्देश
नियमों का उल्लंघन होने पर Safe Harbour सुरक्षा हट सकती है
CERT-In को भी अश्लील कंटेंट की निगरानी के आदेश
सभी संबंधित पक्षों से Action Taken Report तलब
अदालत ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे ऐप्स के जरिए पूरी पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता।
यह जनहित याचिका रुबिका थापा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कथित तौर पर अश्लील कंटेंट, अवैध कमाई और ब्लैकमेलिंग में इस्तेमाल होने वाले ऐप्स का मुद्दा उठाया गया।
फैक्ट चेक:
यह खबर विभिन्न विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुई है और दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर आधारित है। हालांकि कुछ आरोप अभी याचिका का हिस्सा हैं, जिन पर अंतिम फैसला आना बाकी है।
Reporter: Rao Shokeen
Rao Digital India News