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सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू

नई दिल्ली: सरकार ने पेपर लीक और नकल गिरोहों पर कड़ा प्रहार करने के लिए "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024" को 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया है। इस कानून के तहत व्यक्तिगत अपराध में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, संगठित अपराध में शामिल संस्थान या गिरोहों को 5 से 10 साल की जेल और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भुगतना होगा।

यह कानून NTA, UPSC, SSC, RRB, IBPS जैसी बड़ी परीक्षाओं पर लागू होगा। दोषी संस्थानों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी है। इसके अलावा, सेवा प्रदाताओं को भी गड़बड़ी की सूचना न देने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। सीकर के कोचिंग माफिया के खिलाफ सीबीआई अब इस कानून की संगठित अपराध धाराओं के तहत जांच कर रही है ताकि मुख्य आरोपी भी सलाखों के पीछे जाएं।

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