शादी में पापड खाने के मामले में खाना बनानेवाले रसोईये कि पिटाई.गंगाझरी ठाणे में शिकायत दर्ज.
शादी में 'पापड़' के खाने के लिये रसोइए की बेरहमी से पिटाई, हाथ-पैर टूटे
गोंदिया (एकोडी):
शादी के खुशनुमा माहौल में उस समय मातम पसर गया, जब महज 'पापड़' खाने जैसी छोटी सी बात पर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यह सनसनीखेज घटना गोंदिया जिले के गंगाझरी थाना अंतर्गत आने वाले एकोडी गांव में 6 मई की रात करीब 11:00 बजे घटी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एकोडी (गोंदिया ) निवासी हीरालाल पुरीचंद रिनाईत (55) पेशे से रसोइया हैं। गांव में आयोजित एक शादी समारोह में उन्हें खाना बनाने का काम सौंपा गया था। घटना के वक्त हीरालाल कड़ाही में पापड़ तल रहे थे। तभी मुख्य आरोपी वहां पहुंचा कड़ाही से निकले गरम-गरम पापड़ उठाकर खाने लगा।
इसबात पर रसोईया हीरालाल ने उसे टोकते हुए कहा, " पापड़ खाना परोसने वाले टेबल पर रखे हुये है , आप वहां से खा लीजिए," तो आरोपी और उसके साथ मौजूद दो अन्य अज्ञात युवक भड़क गए। "हमें पापड़ खाने से रोकने वाले तुम कौन होते हो?" इस बात पर उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी।
बेरहमी से हमला और गंभीर चोटें
विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने आपा खो दिया और पास ही पड़ी सेंट्रिंग की पट्टियों और बांस के डंडों से हीरालाल रिनाईत पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में हीरालाल के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें तत्काल गोंदिया के सहयोग अस्पताल लेजाकर भर्ती कराया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया है।
इस मामले की शिकायत यमुनाबाई यशवंतराव पटले ने गंगाझरी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने चिकित्सा रिपोर्ट और शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया है:
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023: धारा 109(1), 352 और 3(5)
ताजा अपडेट: पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को 10 मई की रात गिरफ्तार कर लिया है।
वर्तमान में इस मामले की आगे की जांच गंगाझरी थाने के प्रभारी अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक (API) सुधीर वर्मा द्वारा की जा रही है।