जनगणना के आंकड़े नितान्त गोपनीय होकर उनका अन्यथा प्रयोग वर्जित है.
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जनगणना के आंकड़े नितांत गोपनीय होकर उनका अन्यथा प्रयोग वर्जित है. इस जानकारी को किसी अन्य विभाग के साथ साझा नहीं किया जाता. जनगणना में संकलित की गयी समस्त जानकारी जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के अंतर्गत पूर्णतः गोपनीय होती है और इसका उपयोग किसी के विरूद्ध साक्ष्य के रूप में भी नहीं किया जा सकता l
अतः जनगणना के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, उसे वर्तमान में प्राप्त हो रहे किसी भी हित-लाभ से ना तो वंचित किया जा सकता है और ना ही किसी व्यक्ति को कोई नवीन लाभ दिया जा सकता है l जनगणना में प्राप्त की गयी जानकारी केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए ही उपयोग में लाई जाती है l
भुवन गुप्ता, जिला जनगणना अधिकारी, भोपाल
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