हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग का बड़ा फैंसला अब दो बिजली मीटर पर ही Subsidy, एक राशन कार्ड पर मिलेगा लाभ, तीसरे मीटर पर देनी होगी पूरी राशि
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बिजली सबसिडी नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक राशन कार्ड पर केवल दो बिजली मीटरों पर ही सबसिडी का लाभ मिल पाएगा । यदि किसी उपभोक्ता के नाम पर दो से अधिक यानि तीन या उससे भी अधिक बिजली मीटर दर्ज हैं, तो उन्हें अपनी पसंद के किसी भी दो मीटरों को सबसिडी के लिए चयन करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी देते हुए विद्युत मंडल रामपुर बुशहर के कनिष्ट अभियंता मनोज टैगोर ने बताया कि सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। उपभोक्ता पोर्टल पर जाकर किसी एक कंस्यूमर आईडी के माध्यम से ओटीपी द्वारा लॉगिन करने के बाद उपभोक्ता के नाम पर दर्ज सभी बिजली मीटरों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को जिन दो मीटरों पर सबसिडी चाहिए, उन्हें सेलेक्ट कर सेव करना होगा। चयन किए गए दो मीटरों पर ही 125-125 यूनिट मुफ्त बिजली (कुल 250 यूनिट) की सबसिडी दी जाएगी। श्री टैगोर जी ने स्पष्ट किया कि तीसरे या उससे अधिक मीटर पर कोई सबसिडी नहीं मिलेगी और उसका पूरा बिजली बिल उपभोक्ता को स्वयं भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड को बिजली मीटरों से लिंक करने की प्रक्रिया 15 अप्रैल, 2026 से शुरू हो चुकी है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द पोर्टल पर जाकर लिंकिंग व चयन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, अन्यथा वे सबसिडी लाभ से वंचित रह सकते हैं। सकते हैं।