स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध, बांदीपोरा प्रशासन का बड़ा फैसला
श्रीनगर, 9 मई : Bandipora जिला प्रशासन ने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) तथा किशोर न्याय अधिनियम के सख्त पालन के निर्देश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट Bandipora कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रशासन ने सभी दुकानदारों, विक्रेताओं और वितरकों को 15 दिनों के भीतर चेतावनी बोर्ड लगाने तथा तंबाकू बेचने से पहले खरीदार की आयु सरकारी फोटो पहचान पत्र के माध्यम से सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा, तंबाकू व्यापार से संबंधित किसी भी गतिविधि में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार देने पर तत्काल रोक लगाने को कहा गया है।
नोटिस में कहा गया है कि स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकती और सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर चेतावनी संदेश प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 77 का हवाला देते हुए प्रशासन ने कहा कि बच्चों को तंबाकू उत्पाद देना या बेचना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए सात साल तक की कठोर कैद और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
प्रशासन ने यह भी कहा कि यदि कोई बच्चा तंबाकू उत्पादों के प्रभाव में या बिक्री हेतु तंबाकू उत्पादों के साथ पाया जाता है, तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ COTPA, 2003 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
KASHMIR NEWS REPORT9