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अजमेर प्रॉपर्टी अपडेट: अब एक ही रोड पर जमीन के अलग-अलग दाम नहीं, जून में बदलेंगे नियम!

अजमेर। अगर आप जमीन खरीदने या बेचने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। राजस्थान सरकार प्रॉपर्टी की DLC दरों (सरकारी रेट) में बड़ी विसंगतियों को दूर करने जा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब एक ही रोड के आर-पार या एक ही इलाके में जमीन के रेट अलग-अलग नहीं होंगे।
खबर की मुख्य बातें सरल भाषा में:
रेट का अंतर होगा खत्म: अभी कई जगहों पर एक ही सड़क के एक तरफ रेट कुछ और है और दूसरी तरफ कुछ और। जून में आने वाले नए सर्कुलर के बाद इन दरों में सुधार किया जाएगा ताकि रेट एक समान रहें।
कृषि और कमर्शियल जमीन का गैप: खेती की जमीन, रहने वाली जमीन (Residential) और दुकान/शोरूम वाली जमीन (Commercial) के रेट के बीच जो बहुत ज्यादा अंतर था, उसे भी ठीक किया जाएगा।
हाइवे के पास नई कैटेगरी: नेशनल और स्टेट हाइवे से 500 मीटर तक की कृषि जमीनों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है (0-100 मीटर, 101-200 मीटर और 201-500 मीटर), जिससे रजिस्ट्री पारदर्शी हो सके।
डिजिटल चेकिंग: अब सरकार GIS (Geographical Information System) मैपिंग का इस्तेमाल करेगी। यानी अधिकारी कंप्यूटर पर ही किसी भी लोकेशन की सटीक स्थिति देखकर वहां की सही DLC दर तय कर सकेंगे।
आम आदमी पर क्या असर होगा?
1 अप्रैल से DLC दरों में 10% की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है, जिससे मकान, दुकान और फ्लैट की रजिस्ट्री महंगी हो गई है। अब जून में आने वाले नए नियमों से उन लोगों को राहत मिलेगी जो एक ही इलाके में अलग-अलग सरकारी रेट की वजह से परेशान थे।
AIMA NEWS
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक शरद मेहरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अजमेर सहित कई जिलों के अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। जून के अंत तक नया सर्कुलर जारी होने की पूरी उम्मीद है।

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