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राशन हितग्राहियों के लिए मई-जून का राशन 15 मई तक उपलब्ध

सेहोर : खाद्य विभाग ने राशन हितग्राहियों को मई और जून दोनों महीनों की राशन सामग्री एक साथ प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। पहले यह अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी, जिसे अब 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। सभी हितग्राहियों को सूचित किया गया है कि वे अपनी उचित मूल्य की दुकान से 15 मई से पहले मई और जून माह की राशन सामग्री अवश्य प्राप्त करें।

इस संबंध में आदिशक्ति माँ विंध्यवासनी मंदिर के राकेश निषाद (पत्रकार) ने जानकारी प्रदान की है। यह कदम हितग्राहियों की सुविधा और राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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