बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा
आरोपियों में 21 पुलिसकर्मी शामिल थे, जो गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से थे
मामला 2005-06 के कथित फर्जी एनकाउंटर से जुड़ा था
आरोप था कि गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति का फर्जी एनकाउंटर किया
सोहराबुद्दीन शेख की पत्नी कौसर बी की हत्या का आरोप भी इसी मामले से जुड़ा था
दिसंबर 2018 में विशेष अदालत ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया था
अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को सही ठहराया