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पश्चिम बंगाल विधायक मोताब शैख का नाम वोटर लिस्ट में पुनः जोड़ा गया

पश्चिम बंगाल : फरक्का विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक मोताब शैख का नाम केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा बांग्लादेशी घोषित कर वोटर लिस्ट से हटाया गया था। मोताब शैख ने BLO, SDM, कलेक्टर और हाई कोर्ट के सामने भारतीय नागरिकता के प्रमाण प्रस्तुत करते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए कि उनकी नामावली को तत्काल प्रभाव से वोटर लिस्ट में पुनः जोड़ा जाए।

मोताब शैख ने बाद में कांग्रेस से टिकट लेकर 8193 वोटों की बढ़त से चुनाव जीत हासिल की। इस मामले ने पश्चिम बंगाल में कुल 91 लाख मतदाताओं के मताधिकार से वंचित किए जाने का सवाल उठाया है, जिनमें से कितनों को गलत तरीके से बंग्लादेशी घोषित कर नाम काटा गया। अभी लगभग 27 लाख मतदाताओं की अपील सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

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