बीमा अवधि में वाहन ठीक नहीं किया, कंपनी पर लगाया 1.20 लाख रुपए का जुर्माना
झालावाड़| जिला उपभोक्ता आयोग ने वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा और अधिकृत सर्विस सेंटर पर अनुचित व्यापार व्यवहार करने का दोषी माना है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सर्विस सेंटर व कंपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आयोग ने परिवादी रोशनसिंह गुर्जर को हुई आर्थिक और मानसिक परेशानी के बदले कंपनी को 1.20 लाख रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं।आयोग के अध्यक्ष ईश्वरी लाल वर्मा और सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत की पीठ ने सुनवाई के बाद एवरग्रीन मोटर्स (कोटा रोड) और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (मुंबई) को संयुक्त रूप से दोषी माना। आयोग ने आदेश दिया कि परिवादी को आर्थिक क्षति, मानसिक संताप और परिवाद खर्च के रूप में कुल 1.20 लाख रुपए 45 दिनों के भीतर दिए जाएं।परिवादी लावासल असनावर निवासी रोशन सिंह ने साल 2010 में स्कॉर्पियो खरीदी थी। वाहन की बीमा अवधि के दौरान ही 29 जुलाई 2025 को गाड़ी खराब हो गई। रोशन सिंह ने इसे ठीक कराने के लिए झालावाड़ स्थित एवरग्रीन मोटर्स पर जमा कराया, लेकिन सर्विस सेंटर ने पार्ट उपलब्ध नहीं होने और पार्ट बंद हो जाने का हवाला देकर मरम्मत कार्य अटका दिया था। इस पर परिवादी ने उपभोक्ता कोर्ट में वाद दायर किया।Aimamediajhalawar