भिण्ड: 07 शस्त्र लाइसेंस जिला दण्डाधिकारी द्वारा निलंबित
भिण्ड: जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी के तहत सात शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए हैं। जिनमें गजेन्द्र सिंह जादौन, शैलेन्द्र सिंह राजावत, छेदीलाल जाटव, रामदीन, हरिज्ञान सिंह, योगेन्द्र सिंह भदौरिया और रामसनेही शामिल हैं। इन सभी के शस्त्र और एम्यूनिशन निलंबन काल में जमा रखे जाएंगे।
उपरोक्त सभी व्यक्तियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए हैं और अन्य आदेश तक यह निलंबन लागू रहेगा। यह कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से नियमों के अनुपालन के लिए की गई है।