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हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक संपत्ति विवरण दाखिल करने के निर्देश दिए

हरियाणा : हरियाणा सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नियम 24 के अंतर्गत सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हर वित्त वर्ष के अंत में अपनी और अपने परिवार की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से दाखिल करें। यह विवरण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 22 मई 2026 तक intra.hry.gov.in पोर्टल पर जमा करना होगा।

कर्मचारियों को यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि पिछले वर्षों के संपत्ति विवरण शेष हैं तो वे उसे भी तुरंत दाखिल करें। यह कदम सरकार की पारदर्शिता नीति को मजबूत करने और सरकारी अधिकारियों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।

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