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किन्नरों को 'बधाई' के नाम पर पैसे मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट #AllahabadHighCourt #TrendingNews #HindiNews #JusticeSystem

Allahabad High Court की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसले में कहा है कि किन्नर समुदाय द्वारा शादी, जन्म जैसे शुभ मौकों पर बधाई या नेग मांगना कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना कानूनी आधार किसी से पैसे लेना अवैध है और इसे जबरन वसूली माना जा सकता है। यह फैसला एक याचिका को खारिज करते हुए दिया गया, जिसमें ऐसे अधिकार की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह कानून के बिना किसी से पैसा नहीं वसूल सकता।

"देना आपकी मर्जी है, लेकिन लेना उनका हक नहीं है"

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