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झारखंड: डिप्लोमा-इन-फार्मेसी प्रायोगिक परीक्षा 2026 के लिए दिशा-निर्देश जारी

रांची: स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत डिप्लोमा-इन-फार्मेसी परीक्षा समिति द्वारा प्रायोगिक परीक्षा 2026 (I) के संचालन हेतु केंद्र अधीक्षकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 04 मई 2026 को जारी इस आधिकारिक पत्र में परीक्षा की शुचिता और कदाचार मुक्त संचालन के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं।
मुख्य दिशा-निर्देश
प्रवेश नियम: परीक्षा केंद्र में प्रवेश केवल एडमिट कार्ड (Admit Card) की सघन जांच के बाद ही दिया जाएगा।
ड्रेस कोड: परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एप्रन (Apron) पहनना अनिवार्य है, बिना इसके प्रवेश नहीं मिलेगा।
प्रतिबंधित वस्तुएं: परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ और किताबों आदि का ले जाना पूर्णतः वर्जित है।
कदाचार मुक्त परीक्षा: परीक्षा को नकल-मुक्त और पारदर्शी बनाने की संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र अधीक्षक की होगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निगरानी: परीक्षा के दौरान परीक्षा समिति द्वारा केंद्रों का औचक निरीक्षण भी किया जा सकता है।
कर्मचारियों का विवरण: केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा से जुड़े सभी कर्मियों का विवरण परीक्षा शुरू होने से पहले समिति को सौंपना होगा।
नोट: यह दिशा-निर्देश सभी डिप्लोमा-इन-फार्मेसी परीक्षा केंद्रों और परीक्षार्थियों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।

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