श्यामकानु महंत की जमानत याचिका खारिज, जुबीन गर्ग मौत मामले में आरोपी रहेंगे जेल में
जुबीन गर्ग मौत मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने आरोपी श्यामकानु महंत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दो दिनों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने 𝟑𝟎 अप्रैल को अपना आदेश सुनाया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए माना कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को इस चरण में जमानत देना उचित नहीं होगा।इस फैसले के बाद श्यामकानु महंत सहित अन्य सह-आरोपी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। अब तक इस मामले में किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली है। कानूनी सूत्रों के अनुसार, अदालत ने आरोपों की प्रकृति, सुनवाई की स्थिति, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। यह मामला असम में व्यापक जनचर्चा का विषय बना हुआ है। जुबीन गर्ग जैसे लोकप्रिय कलाकार से जुड़ा होने के कारण अदालत की कार्यवाही पर लोगों की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस चरण में जमानत खारिज होना अदालत के सतर्क रुख को दर्शाता है। अब बचाव पक्ष आगे उच्च अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, जबकि अभियोजन पक्ष मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाने की तैयारी में है।