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गुवाहाटी कोर्ट का बड़ा आदेश: जुबीन गर्ग मामले में महाबीर एक्वा की संपत्ति जब्त


चर्चित जुबीन गर्ग प्रकरण में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति सामने आई है। गुवाहाटी की विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत ने 29 अप्रैल 2026 को महाबीर एक्वा इकाई को जब्त करने का आदेश दिया है। यह इकाई छायगांव के सोइगांव औद्योगिक विकास केंद्र में स्थित है और कथित रूप से मुख्य आरोपी सिद्धार्थ शर्मा के स्वामित्व में बताई जा रही है, जो दिवंगत गायक के पूर्व प्रबंधक रह चुके हैं।अदालत ने मामले की जांच के दौरान सिद्धार्थ शर्मा और उनके सहयोगियों से जुड़े बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज करने के भी निर्देश दिए हैं। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि शर्मा ने जुबीन गर्ग की कमाई में से लगभग 1.1 करोड़ रुपये का दुरुपयोग कर इस पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनी में निवेश किया।अदालत का यह कदम जांच को तेज करने और आरोपियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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