नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास
पोक्सो कोर्ट प्रथम के विशिष्ट न्यायाधीश ने मंगलवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म के एक साल पुराने मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है। 53 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने बताया, 17 फरवरी 2025 को पीड़िता की मां ने थाना पिड़ावा में रिपोर्ट दी थी। उसकी 15 साल की बेटी 16 फरवरी 2025 को स्कूल जाने निकली थी। लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने 11 मार्च 2025 को पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता ने बयान में बताया, आरोपी कोटडी निवासी प्रधान सिंह(24) उसे धमकाकर पिड़ावा से भोपाल ले गया। जहां उसे करीब 20 दिन तक बंधक रखा व दुष्कर्म किया।
पुलिस ने 14 मार्च 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर 3 जून 2025 को चालान पेश किया गया। राज्य सरकार की ओर से 15 गवाह व 29 दस्तावेज के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। अदालत ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 4 लाख रुपए दिलाने की भी अनुशंसा की।
Aima media झालावाड़