श्रम विभाग में दर्ज शिकायत: कर्मचारियों का PF, ग्रेच्युटी और वेतन बकाया, कार्रवाई की मांग तेज
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खबर विस्तार से:
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद से एक गंभीर श्रमिक शोषण का मामला सामने आया है, जिसमें एक कर्मचारी द्वारा श्रम विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर पंजीकृत की गई है, जिसे एडवोकेट उपेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री, विश्व हिंदू रक्षा संगठन के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है।
शिकायतकर्ता जगत चन्द्र करगेती ने आरोप लगाया है कि वह 05-07-2010 से कंपनी में कार्यरत रहे, लेकिन कंपनी द्वारा उनके साथ आर्थिक शोषण किया गया। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2022 से 2025 तक का लगभग ₹4,00,000 भविष्य निधि (PF) अब तक जमा नहीं किया गया है। इसके साथ ही करीब ₹3,64,000 ग्रेच्युटी का भुगतान भी लंबित है।
इसके अलावा मार्च 2025 से सितंबर 2025 तक का लगभग ₹3,75,000 (37,5000) वेतन भी कंपनी द्वारा नहीं दिया गया। आरोप है कि कंपनी ने सितंबर 2025 से अवैध रूप से ले-ऑफ घोषित कर कर्मचारियों को काम से अलग कर दिया, जो श्रम कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी की यह कार्रवाई Payment of Wages Act, 1936, Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 तथा Payment of Gratuity Act, 1972 के प्रावधानों के खिलाफ है।
वर्तमान में यह शिकायत श्रम विभाग के संबंधित अधिकारी को सौंप दी गई है और मामले की जांच जारी है।
एडवोकेट उपेंद्र सिंह ने सरकार से मांग की है कि इस प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों का बकाया भुगतान कराया जाए और दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस प्रकार के मामलों पर रोक लग सके।
निष्कर्ष:
यह मामला श्रमिकों के अधिकारों के हनन का गंभीर उदाहरण है। अब देखना होगा कि श्रम विभाग इस पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करता है।