विकासखंड की समस्त ग्राम पंचायतों के लिए रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण एवं अपील प्राधिकारी नियुक्त
विकासखण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों के लिए रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण एवं अपील प्राधिकारी नियुक्त
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2026 के अनुसार पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 हेतु दिनांक 01 जनवरी 2026 की स्थिति में किया जाना है। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन भिण्ड ने विकासखण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों के लिए रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण एवं अपील प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। जिसमें विकासखण्ड अटेर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अटेर को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार अटेर को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विकासखण्ड भिण्ड के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार भिण्ड को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विकासखण्ड गोहद के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार गोहद को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विकासखण्ड लहार के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार लहार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विकासखण्ड मेहगांव के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेहगांव को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार मेहगांव को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विकासखण्ड रौन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार रौन को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा समस्त विकासखण्डों के लिए अपील प्राधिकारी अपर कलेक्टर भिण्ड को नियुक्त किया गया है।
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश जारी कर सूची मोबाइल नम्बर सहित कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) भिण्ड को दी जावे। पंचायतों की मतदाता सूची के संबंध में पूर्व सूचना जारी की जावे। दावे और आपत्ति का दैनिक विवरण तैयार कर प्रतिदिन कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) भिण्ड को भेजा जावे। मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की सूचना सम्बन्धित को तथा नाम सम्मिलित किये जाने की सूचना जारी की जावे। दावे और आपत्ति का प्रकरण रजिस्टर तैयार किया जावे। मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन की सूचना तथा अंतिम प्रकाशन की सूचना जारी कर एक प्रति प्रकाशन दिनांक को ही कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) भिण्ड को भेजी जाए।
Chief Electoral Officer Madhya Pradesh
Department Of Revenue, Madhya Pradesh
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