श्रमिक को वेतन न मिलने पर समाधान पोर्टल में शिकायत, एडवोकेट उपेंद्र सिंह ने उठाई आवाज
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श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है, जिसमें वेतन भुगतान न होने और अवैध कटौती का आरोप लगाते हुए श्रम विभाग के समाधान पोर्टल पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत एडवोकेट उपेंद्र सिंह (प्रदेश महामंत्री, विश्व हिंदू रक्षा संगठन) के माध्यम से करवाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदक लाल सिंह (मोबाइल नंबर 7035146588) ने अपने नियोक्ता Flexituff Ventures International Ltd के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि श्रमिक का वेतन लंबे समय से नहीं दिया गया है तथा लगभग ₹4,00,000 की अवैध कटौती भी की गई है। इसके अलावा कुल ₹3,50,000 की राशि बकाया होने का दावा किया गया है।
यह मामला Payment of Wages Act, 1936 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें श्रमिक ने श्रम विभाग से न्याय की मांग करते हुए ₹4,50,000 तक की राहत की मांग की है। शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वेतन अवधि 01 जून 2025 से 26 अप्रैल 2026 तक की है, जिसके दौरान भुगतान नहीं किया गया।
शिकायत में यह भी मांग की गई है कि:
बकाया वेतन का तुरंत भुगतान कराया जाए
अवैध कटौती की राशि वापस दिलाई जाए
संबंधित कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए
एडवोकेट उपेंद्र सिंह ने कहा कि श्रमिकों का शोषण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार और श्रम विभाग से अपील की है कि इस मामले में शीघ्र जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके।
यह मामला सामने आने के बाद श्रमिक वर्ग में भी उम्मीद जगी है कि उनकी समस्याओं को अब गंभीरता से सुना जाएगा और समाधान पोर्टल के माध्यम से उन्हें न्याय मिलेगा।