जयपाल पूनिया हत्याकाड में पूर्व विधायक के भाई सहित 9 आरोपी दोषी करार, कुचामन एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला
कुचामन सिटी:-
चार साल पहले हुए चर्चित नमक कारोबारी और हिस्ट्रीशीटर जयपाल पूनिया हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट ने इस मामले में तत्कालीन विधायक के भाई मोती सिंह सहित कुल 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है।इस मामले में सजा का निर्धारण शनिवार 25 अप्रैल को किया जाएगा।
शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने 11 आरोपियो में से 9 को हत्या का दोषी माना । दोषियों में मोती सिंह (पूर्व विधायक का भाई), रणजीत, फिरोज खान, हारून, संदीप, तेजपाल, राजेश और कृष्ण कुमार शामिल हैं। वहीं, कुलदीप और हनुमान सैनी को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा के अनुसार अदालत ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी सिद्ध कर दिया है, हालांकि सजा की अवधि पर अंतिम निर्णय 25 अप्रैल को सुनाया जाएगा।
दिनदहाडे ताबड़तोड़ फायरिंग से हुई थी हत्या
यह सनसनीखेज वारदात 14 मई 2022 को नावां सिटी के तहसील रोड स्थित रेलवे फाटक के पास हुई थी। उस दिन बोलेरो गाड़ी में सवार 4 से 5 हमलावरों ने जयपाल पूनिया की कार को रोककर पहले रास्ता ब्लॉक किया, फिर कार के शीशे तोड़ते हुए उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
गंभीर रूप से घायल पूनिया को तत्काल नावां अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें जयपुर रेफर किया गया लेकिन रास्ते में ही उन्होंनें दम तोड़ दिया।
जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी मोती सिंह व उस के साथियों ने मिल कर पूरी रेकी की उस के बाद शूटर्स को भेज कर हमला करवा दिया था।जिसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए।जिसके बाद जांच ने पता चला कि मोती सिंह में जयपाल पुनिया का पीछा किया कि वह जीवित हे या नहीं
जिसके SIT ने एक टीम गठित की उस के बाद 8 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। जिसमें शूटर्स ओर साजिश में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया हे । बताया गया कि सभी आरोपियों को 25 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।जिसमें बताया जाएगा कि आरोपियों को कितनी सजा होगी।