निजी निर्माण के ध्वस्तीकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर, निजी निर्माण के ध्वस्तीकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त,
कहा निजी निर्माण ध्वस्तीकरण मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी,बिना नोटिस जारी किए ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता है,
कोर्ट ने कहा किसी भी निजी जमीन पर निर्माण को गिराने से पहले देना होगा नोटिस,
नोटिस में व्यक्ति को सुनवाई का पूर्ण अवसर देना जरूरी होगा,
प्रयागराज के गोपाल कृष्ण ने दाखिल की थी याचिका,
याची ने निजी संपत्ति पर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का आरोप लगाया था,
हाईकोर्ट ने कहा विकास प्राधिकरण को मास्टर प्लान के उलंघन में किए गए निर्माण पर कार्रवाई का अधिकार है,
लेकिन इसके लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।