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भूमि अतिक्रमण मुक्त कराना था — पर पहले 'दस हज़ार' चाहिए थे: "मधुबनी में निगरानी की दबिश, लिपिक और दलाल रंगे हाथ धरे गए'



विजय कुमार | वरिष्ठ पत्रकार

मधुबनी जिले के दहिला गाँव (थाना-अरेर) के रवींद्र यादव अपनी जमीन से अतिक्रमण हटवाने के लिए बेनीपट्टी अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे थे।
उन्हें क्या पता था कि सरकारी दफ्तर में उनके हक की फाइल आगे बढ़ने से पहले एक "कीमत" तय होगी।

लिपिक साकेत कुमार सिंह ने 30,000 रुपए माँगे।

मोलभाव हुई —
15,000 पर सौदा तय हुआ।
पहली किस्त के रूप में 10,000 अग्रिम तय हुए।

लेकिन जैसे ही बुधवार दोपहर 12 बजे रवींद्र यादव ने नोट थमाए — निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना की टीम ने जाल कस दिया।

मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में निगरानी विभाग की टीम ने डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी कर अंचल कर्मी साकेत कुमार और एक बिचौलिए परमानंद झा को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

पूरा घटनाक्रम
मधुबनीः
पटना निगरानी की टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में 10 हजार रुपया रिश्वत लेते क्लर्क साकेत कुमार और एक बिचौलिया को गिरफ्तार किया है।

रवींद्र यादव ने निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई। ब्यूरो ने सत्यापन कराया —
आरोप सही पाए जाने पर DSP समीर चंद्र झा के नेतृत्व में धावादल गठित हुआ।
पटना से चलकर टीम बेनीपट्टी पहुँची और जाल बिछाया।
प्राथमिक अभियुक्त साकेत कुमार सिंह और अप्राथमिक अभियुक्त दलाल परमानंद झा को अंचल कार्यालय परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया।
अब दोनों को विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर में उपस्थापित किया जाएगा। आगे की जाँच जारी है।

विश्लेषण: चार सवाल

पहला —
जो काम सरकारी कर्तव्य है, उस पर 'मूल्य' क्यों?
भूमि अतिक्रमण मुक्त कराना राजस्व तंत्र का दायित्व है — अधिकार नहीं जो बिके।
रवींद्र यादव को वह राहत पाने का हक था जो कानून उन्हें देता है।
लेकिन बेनीपट्टी अंचल में उनके हक की कीमत 30,000 थी, जो मोलभाव के बाद 15,000 पर आई। यह भ्रष्टाचार नहीं — यह जनता के अधिकारों की खुली नीलामी है।

दूसरा —
दलाल की भूमिका: अंचल के भीतर 'एजेंसी'?
इस मामले का सबसे चिंताजनक पहलू है परमानंद झा जैसे निजी दलाल की उपस्थिति।
परिवादी रवींद्र यादव से जमीन अतिक्रमण खाली करवाने के एवज में 30 हजार रुपए की मांग की गई थी, बाद में 15 हजार रुपए पर सौदा तय हुआ।
रिश्वत का पैसा सरकारी लिपिक तक पहुँचाने के लिए दलाल का होना —
यह बताता है कि यह कोई अचानक की गई माँग नहीं, एक सुनियोजित व्यवस्था है।

तीसरा —
बिहार में निगरानी ब्यूरो की सक्रियता: सराहनीय, पर पर्याप्त नहीं,
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की यह कार्रवाई निश्चित रूप से सराहनीय है।
वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 121वीं प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें 107 अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका है और रिश्वत की कुल बरामद राशि 37,80,300 रही।
लेकिन सवाल यह है — जितने पकड़े जाते हैं, उससे कहीं अधिक रोज बच निकलते हैं।
ट्रैप ऑपरेशन तभी होता है जब कोई साहसी नागरिक शिकायत करे — पर कितने लोग डरकर चुप रहते हैं और रिश्वत दे देते हैं?

चौथा —
राजस्व तंत्र की जवाबदेही कहाँ है?
बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में यह पहली बार नहीं हुआ होगा।
प्रश्न यह है कि अंचलाधिकारी, अपर समाहर्ता और जिला प्रशासन को इस प्रकार की रिश्वतखोरी की सूचना पहले क्यों नहीं मिली?
क्या आंतरिक निगरानी तंत्र केवल बाहरी शिकायत का इंतज़ार करता है?

निष्कर्ष
रवींद्र यादव ने हिम्मत दिखाई —
और निगरानी ब्यूरो ने कर्तव्य निभाया।
यह दोनों बातें बिहार के लिए उम्मीद की किरण हैं।

लेकिन जब तक राजस्व तंत्र में दलाल-लिपिक गठजोड़ की जड़ें नहीं उखाड़ी जातीं, जब तक हर अंचल कार्यालय में पारदर्शी सेवा वितरण सुनिश्चित नहीं होती —
तब तक ऐसी गिरफ्तारियाँ उस विशाल भ्रष्ट व्यवस्था के सामने बूँद भर ही रहेंगी।
जनता का हक माँगने पर रिश्वत —
और रिश्वत देने पर हक मिले —
यह चक्र तोड़ना होगा।
निगरानी ब्यूरो एकला नहीं जीत सकता —
जनता की जागरूकता और प्रशासन की आंतरिक जवाबदेही दोनों ज़रूरी हैं।

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