हॉस्पिटल द्वारा इलाज में लापरवाही (Medical Negligence) हुई है, तो इसे गंभीरता से उठाने के लिए आपके पास कई मजबूत और कानूनी विकल्प हैं:
🏥 1) मुख्य शिकायत – स्वास्थ्य विभाग
अपने जिले के Chief Medical & Health Officer (CMHO) या Civil Surgeon को लिखित शिकायत दें
यह Department of Health and Family Welfare के अंतर्गत कार्रवाई करता है
अस्पताल की जांच कर लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन पर भी कार्रवाई हो सकती है
📞 2) CM हेल्पलाइन (छत्तीसगढ़)
📞 1100
Government of Chhattisgarh की आधिकारिक शिकायत सेवा
यहाँ शिकायत दर्ज करने पर केस सीधे संबंधित विभाग तक जाता है
आपको Complaint Number मिलता है
⚖️ 3) उपभोक्ता आयोग (Compensation के लिए)
अगर मरीज को नुकसान हुआ है:
Consumer Protection Act, 2019 के तहत
👉 आप जिला उपभोक्ता आयोग में केस कर सकते हैं
यहाँ आप मुआवजा (Compensation) मांग सकते हैं
🩺 4) मेडिकल काउंसिल में शिकायत
National Medical Commission
या राज्य मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं
👉 डॉक्टर का लाइसेंस सस्पेंड तक हो सकता है
🚨 5) गंभीर मामला (मौत / गंभीर नुकसान)
अगर लापरवाही से:
मरीज की मौत हुई
या गंभीर नुकसान हुआ
👉 तो सीधे पुलिस में FIR दर्ज करें (IPC के तहत negligence केस बनता है)
📄 6) RTI से जानकारी निकालें
Right to Information Act, 2005
👉 पूछ सकते हैं:
अस्पताल का रजिस्ट्रेशन
डॉक्टर की योग्यता
जांच रिपोर्ट
📸 शिकायत मजबूत कैसे करें?
इलाज के बिल, रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन
फोटो / वीडियो
डिस्चार्ज समरी
गवाह (यदि हों)
✍️ शिकायत का छोटा फॉर्मेट
Writing
सेवा में,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय,
जिला ________, छत्तीसगढ़
विषय: प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा इलाज में लापरवाही के संबंध में शिकायत
महोदय,
निवेदन है कि ______ हॉस्पिटल द्वारा मेरे/मेरे परिजन के इलाज में गंभीर लापरवाही की गई है, जिससे ______ नुकसान हुआ। कृपया जांच कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें।
नाम: ______
मोबाइल: ______
दिनांक: ______
हस्ताक्षर: ______
⏱️ ध्यान रखें:
जल्द से जल्द शिकायत करें
सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें
पहले विभाग में शिकायत, फिर जरूरत पड़े तो कानूनी कार्रवाई